फेरीवाला लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल जरूरी

फेरीवाला लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल जरूरी
Crowd in Dadar West area

महाराष्ट्र में सड़क पर व्यवसाय करना है तो आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। जल्दी ही इस मामले में आदेश जारी करने की चेतावनी बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी है। इसके तहत यह तय किया जाएगा कि केवल जिनके पास डोमिसाइल है, उन्हीं को फेरीवाला  का लाइसेंस मिलेगा, ऐसा नियम मुंबई महानगरपालिका को लागू करने के लिए आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों में फेरीवाला के लाइसेंस के लिए डोमिसाइल अनिवार्य है, तो महाराष्ट्र में ऐसा नीति क्यों नहीं है, यह सवाल भी हाईकोर्ट ने उठाया है।

शहर फेरीवाला  समिति के चुनाव में मतदान के लिए 99 हजार फेरीवालों को योग्य ठहराने की मांग करते हुए कुछ फेरीवाला  संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फेरीवालों की पात्रता के लिए महानगरपालिका ने कुछ मानदंड तय किए हैं, जिनमें डोमिसाइल भी अनिवार्य किया गया है। फिर भी डोमिसाइल न होने के बावजूद 6 हजारफेरीवालों को महानगरपालिका ने पात्र ठहराया है। इससे अन्य फेरीवाले, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, वे भी पात्र ठहराए जाएं, इस मांग को लेकर एडवोकेट गायत्री सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस पर न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यह मांग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। बाकी मुद्दे बाद में उठाए जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में सड़क पर व्यवसाय करना है तो डोमिसाइल होना ही चाहिए, ऐसा स्पष्ट करते हुए इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी तक स्थगित कर दी गई।

'ज़ारा' शोरूम के फुटपाथ पर फेरीवाले क्यों नहीं होते?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महानगरपालिका से एक सवाल पूछा। हाईकोर्ट के आसपास फोर्ट क्षेत्र में हर जगह फेरीवाले होते हैं, लेकिन 'ज़ारा' शोरूम के पास फेरीवाले क्यों नहीं होते? हम भी इसी इलाके में घूमते हैं और कई चीजें हमारी नजर से गुजरती हैं। लेकिन एक जगह पर हमेशा फेरीवाले होते हैं और दूसरी जगह कभी नहीं होते, यह सही नहीं है, इन शब्दों में हाईकोर्ट ने महानगरपालिका को फटकार लगाई।