राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का आदेश 14 दिनों के लिए स्थगित

अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के आदेश को 14 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। यह निर्णय वॉशिंगटन, एरिज़ोना, इलिनॉय और ओरेगॉन राज्यों द्वारा की गई याचिकाओं पर लिया गया। फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश जॉन कफनौर ने इस दौरान न्याय विभाग के वकील से यह सवाल किया कि इस आदेश को संविधान के अनुरूप कैसे माना जा सकता है, और इसे असंवैधानिक बताया। न्यायाधीश कफनौर ने कहा कि वे 40 साल से खंडपीठ पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई मामला नहीं याद आता जिसमें यह मामला इस हद तक असंवैधानिक हो।
ट्रंप के आदेश के बाद 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने दो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की और इसे रद्द करने की मांग की। उनका कहना था कि राष्ट्रपति और कांग्रेस को 14वीं संशोधन के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने का संविधानिक अधिकार नहीं है।
ट्रंप के आदेश के बाद 1.5 लाख नवजात बच्चों की नागरिकता खतरे में आ गई थी। ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत यदि कोई बच्चा अमेरिकी भूमि पर जन्म लेता है, तो केवल उन्हीं बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी हों।
1868 में 14वीं संशोधन पारित किया गया था, जिसके अनुसार अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को नागरिकता का अधिकार मिला था, चाहे उनके माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति जो भी हो। ट्रंप का यह आदेश अमेरिकी संविधान के इस मूल सिद्धांत के खिलाफ माना जा रहा है।