महाराष्ट्र में कुछ संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी

महाराष्ट्र में 10वीं (SSC Exam) और 12वीं की परीक्षाओं के लिए अब विद्यार्थियों में उत्सुकता बढ़ गई है और उनकी तैयारी भी जोरों पर है। राज्य सरकार ने इस बार की बोर्ड परीक्षा को अधिक गंभीरता से लिया है और दसवीं और बारहवी बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से नकल मुक्त बनाने के लिए अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नकल मुक्त परीक्षा के लिए सरकार ने राज्य के कुछ संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन उपयोग करने का निर्णय लिया है।
10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान स्थानीय गुंडगिरी और स्थानीय तंत्र पर दबाव डालकर परीक्षा केंद्रों पर नकल के मामले कई बार सामने आए हैं। इन नकल के मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस बीच, राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 17 मार्च 2025 के बीच आयोजित होने वाली है।
बोर्ड परीक्षा के दौरान संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन द्वारा जिल्हा प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जाएगी। बोर्ड परीक्षा केंद्र के बाहर जिल्हा प्रशासन द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर नियुक्त केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक और परीक्षा से संबंधित अन्य घटकों की जांच Facial Recognition System (FCR) यानी फेस रीडिंग के द्वारा की जाएगी। इस बोर्ड परीक्षा में नकलमुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए बोर्ड की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य के संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और उसके आस-पास के क्षेत्र में जिल्हा प्रशासन द्वारा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले, परीक्षा केंद्र पर सभी आवश्यक भौतिक सुविधाएं ठीक से व्यवस्थित हैं या नहीं, इसकी जांच जिल्हा प्रशासन द्वारा की जाएगी। परीक्षा केंद्र के बाहर जिल्हा प्रशासन द्वारा वीडियो चित्रीकरण भी किया जाएगा। सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नकलमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर छापे मारने के लिए उपलब्ध होंगे, इसका भी प्रबंध किया जाएगा।
विभागीय मंडल द्वारा परीक्षा से संबंधित सभी तत्वों को आधिकारिक पहचान पत्र दिया जाएगा। महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिस एक्ट 1982 के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी होती है, तो गड़बड़ी में शामिल करने वाले, मदद करने वाले और प्रत्यक्ष नकल करने वालों के खिलाफ दंडनीय और गैर जमानती अपराध दर्ज किए जाएंगे।
इसके अलावा, परीक्षा केंद्र से 500 मीटर के दायरे में झेरॉक्स सेंटर परीक्षा के दौरान बंद रहेंगे और संबंधित परीक्षा केंद्र के परिसर में धारा 144 लागू की जाएगी।