गणतंत्र दिवस समारोह: दिल्ली में यांत्रिक और मानव रहित उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध

गणतंत्र दिवस समारोह: दिल्ली  में  यांत्रिक और मानव रहित उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध
AI image of capital New Delhi

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा उपायों को लेकर कई कड़े नियम लागू किए हैं, जो 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक लागू रहेंगे। इन नियमों का पालन न करने पर लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 

इस अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के हवा में उड़ने वाले यांत्रिक और मानव रहित उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे विमान, क्वाडकाप्टर और विमान से पैरा-जंपिंग जैसे हवाई उपकरण शामिल हैं। 

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि इस प्रतिबंध का कारण यह है कि इन उपकरणों का उपयोग भारत के दुश्मन, आपराधिक या आतंकवादी तत्व आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार के हवाई प्लेटफार्मों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते एयरपोर्ट पर कुछ अस्थायी प्रतिबंधों की जानकारी दी है। 19 जनवरी से 26 जनवरी तक, रोजाना दो घंटे तक विमान उड़ान और प्रस्थान पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी सुबह 10.20 बजे से लेकर दोपहर 12.45 बजे तक रहेगी। यात्री इन दिनों एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइंस से विमान के उड़ान समय की पुष्टि करके ही एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 1,300 विमानों का आवागमन होता है और दो लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं।