वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

न्यायालय का आदेश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली: एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) के तहत दिया गया है, जिसमें दोनों नेताओं पर भ्रष्टाचार और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए थे।

महालक्ष्मी लेआउट के एक निवासी, अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अय्यर ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने चुनावी बॉन्ड के आड़ में जबरन वसूली की और 8000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया।  

शिकायत में यह भी कहा गया है कि जबरन वसूली का तरीका यह था कि निर्मला सीतारमण ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) का उपयोग करते हुए विभिन्न कॉरपोरेट्स, उनके सीईओ, एमडी आदि के खिलाफ छापे, जब्ती और गिरफ्तारियां कराईं।

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिस थाने को दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा।  

अदालत ने पुलिस को 30 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट (FIR) दाखिल करने का आदेश भी दिया है, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होने पर कानून के समान मानदंड लागू होंगे, और इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से चलेगी।

हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेता कानून का सम्मान करते हैं और अदालत में अपनी सच्चाई साबित करेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भाजपा की कड़ी आलोचना की है, जबकि भाजपा समर्थक इसे विपक्ष की एक चाल के रूप में देख रहे हैं।