डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो के मतपत्र पर बने रहेंगे- सुप्रीम कोर्ट

डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो के मतपत्र पर बने रहेंगे- सुप्रीम कोर्ट
Donald Trump

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रम्प को एक बड़ी राहत दी।  अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने  एक न्यायिक फैसले को पलट दिया, जिसने उन्हें 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हमले के लिए उकसाने और समर्थन करने के लिए विद्रोह से जुड़े संवैधानिक प्रावधान के तहत कोलोराडो के मतदान से बाहर कर दिया था। .

मंगलवार को न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से कोलोराडो की शीर्ष अदालत के 19 दिसंबर के फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रम्प को राज्य के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन ने उन्हें फिर से सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

5 नवंबर के अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बिडेन को चुनौती देने के लिए रिपब्लिकन नामांकन में ट्रम्प सबसे आगे हैं। उनकी पार्टी के नामांकन के लिए उनकी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली हैं।

14वें संशोधन के आधार पर ट्रम्प को मेन और इलिनोइस में भी मतदान से रोक दिया गया था, लेकिन कोलोराडो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक उन फैसलों को रोक दिया गया था।

ट्रम्प की पात्रता को कोलोराडो में छह मतदाताओं के एक समूह - चार रिपब्लिकन और दो निर्दलीय - ने अदालत में चुनौती दी थी, जिन्होंने उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में चित्रित किया था और 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा हमले के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने की मांग की थी।

यह फैसला सुपर ट्यूजडे की पूर्व संध्या पर आया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चक्र का वह दिन है जब अधिकांश राज्यों में पार्टी नामांकन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। चूंकि ट्रम्प को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाले मुकदमे पूरे देश में सामने आए, इसलिए उनकी उम्मीदवारी के लिए सभी 50 राज्यों में मतपत्र पर उपस्थित होने के लिए किसी भी बाधा को दूर करना महत्वपूर्ण था।