₹25,000 तक निकाल सकेंगे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सोमवार को संकटग्रस्त न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को 27 फरवरी (गुरुवार) से बैंक से ₹25,000 तक निकासी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस छूट के साथ, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक अपनी पूरी जमा राशि निकालने में सक्षम होंगे।
RBI ने एक बयान में कहा, "रिज़र्व बैंक ने बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद, प्रशासक से परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया है कि 27 फरवरी 2025 से प्रति जमाकर्ता ₹25,000 तक जमा निकासी की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के साथ, कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और बाकी जमाकर्ता अपनी जमा खातों से ₹25,000 तक निकाल सकेंगे। जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा या एटीएम चैनल का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि, निकासी की कुल राशि प्रति जमाकर्ता ₹25,000 या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।"
13 फरवरी, 2025 को रिज़र्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर जमाकर्ताओं द्वारा धन निकासी पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद पर्यवेक्षी चिंताओं के चलते बैंक की शाखाओं के बाहर जमाकर्ता घबराकर लंबी कतारों में लग गए थे।
रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 13 फरवरी, 2025 को बैंक के कारोबार की समाप्ति से ये निर्देश प्रभावी हो गए थे और यह छह महीने तक लागू रहने थे, जिन्हें समीक्षा के अधीन रखा गया था।
RBI ने कहा था, "बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को देखते हुए, बैंक को जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाता या अन्य किसी खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया था।" हालांकि, बैंक को ऋणों के खिलाफ जमा राशि का समायोजन करने की अनुमति दी गई थी, जिसके लिए RBI के निर्देशों में निर्धारित शर्तें लागू थीं। इसे कर्मचारियों की वेतन, किराया और बिजली बिल जैसी आवश्यक चीजों पर खर्च करने की भी अनुमति दी गई थी।
RBI ने आगे कहा कि 13 फरवरी 2025 से, बैंक को पूर्व अनुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को जारी करने या नवीकरण, किसी भी निवेश करने, और किसी भी देनदारी को स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें नई जमा राशि की स्वीकृति भी शामिल है।