पुणे रेप केस ; आरोपी के वकील का दावा - जो हुआ, वह दोनों की सहमति से हुआ

पुणे रेप केस ; आरोपी के वकील का दावा - जो हुआ, वह दोनों की सहमति से हुआ
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पुणे के स्वारगेट बस डिपो में 26 वर्षीय युवती से हुए बलात्कार के मामले में आरोपी दत्तात्रय गाडे को रात में गुणाट गांव से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आज उसे पुणे की सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। आरोपी दत्तात्रय गाडे की ओर से साजिद शाह और वाजिद खान बिडकर नामक वकीलों ने उसका पक्ष रखा। सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए वकीलों ने दत्तात्रय गाडे को निर्दोष बताया।

वकील वाजीद खान ने कहा, "दत्तात्रय गाडे कोई पेशेवर अपराधी नहीं हैं। उसके खिलाफ चोरी के आरोप हैं, लेकिन वे साबित नहीं हुए हैं। बलात्कार की घटना सुबह 5:45 बजे बताई जाती है। वह चिल्ला सकती थी, वह प्रतिकार कर सकती थी, लेकिन इसमें जबरदस्ती जैसा कुछ नहीं नजर आता। न्यायालय ने सुनवाई के बाद 12 मार्च तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया है, इसलिए हम 12 मार्च को आरोपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा, आरोपी दत्तात्रय गाडे के भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह आरोपी गाडे के जैसा ही दिखता है।" 

आरोपी के दूसरे वकील ने कहा, "हमने आरोपी से बात की। जब हमने उससे पूछा कि सच्चाई क्या है, तो उसने कहा कि पहले पीड़िता बस में चढ़ी थी, फिर वह गया। हमारे बीच जो हुआ, वह दोनों की सहमति से हुआ।" इस पर पत्रकारों ने सवाल किया कि अगर यह घटना सहमति से हुई थी, तो आरोपी भाग क्यों गया? वकील ने कहा कि इस बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। 

"पुलिस को उसका मोबाइल जब्त करना है और चिकित्सा जांच करानी है, इसलिए 15 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी, लेकिन न्यायालय ने 12 मार्च तक हिरासत का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, यदि यह घटना सहमति से हुई है, तो वह बलात्कार के दायरे में नहीं आती," आरोपी के वकील ने कहा।

वकील वाजीद खान ने आगे कहा, "आरोपी दो दिन तक छुपा रहा क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। यह मामला मीडिया में बड़े पैमाने पर चलाया गया था। उसकी तस्वीर मीडिया में दिखाई गई, जिससे उसके परिवार के सामने मुश्किलें आ गईं और वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस को कुछ कदम उठाने चाहिए।"